भोपाल । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह द्वारा मध्ययप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानों को बंद रखने एवं जिले में मदिरा का क्रय, विक्रय एव परिवहन पूर्णत: बंद रखे जाने संबंधी आदेश जारी किए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) अनुसार राज्य शासन द्वारा 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।